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FSSAI का बड़ा फैसला: कॉफी पैकेट पर होगी पूरी पारदर्शिता
FSSAI ने नया नियम लागू करते हुए सभी कॉफी-चिकोरी मिश्रण वाले उत्पादों पर कॉफी और चिकोरी का प्रतिशत पैकेट के सामने स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना और खाद्य लेबलिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है।
Neha Sharma24 जुल. 2026, 12:33 AM IST

नई दिल्ली: कॉफी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने निर्देश जारी किया है कि अब कॉफी-चिकोरी मिश्रण (Coffee-Chicory Mix) बेचने वाली कंपनियों को पैकेट के सामने (Front of Pack) स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि उत्पाद में कॉफी और चिकोरी कितने प्रतिशत है।
अब तक कई कंपनियां यह जानकारी पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में लिखती थीं, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक मिश्रण की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती थी। नए नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय ही सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है।
FSSAI के अनुसार, यदि किसी उत्पाद में 80 प्रतिशत कॉफी और 20 प्रतिशत चिकोरी है, तो यह अनुपात पैकेट के सामने स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य सभी कॉफी-चिकोरी मिश्रणों पर भी वास्तविक प्रतिशत दर्शाना होगा। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने और भ्रामक लेबलिंग पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्राहकों को अपनी पसंद और गुणवत्ता के अनुसार उत्पाद चुनने में आसानी होगी, वहीं कंपनियों के बीच पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
FSSAI ने खाद्य उत्पादों की सही लेबलिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऐसे नियम लागू किए हैं। नए निर्देश के बाद सभी संबंधित कंपनियों को अपने पैकेजिंग लेबल निर्धारित मानकों के अनुरूप अपडेट करने होंगे।
