
चोरी का अपराध कबूल किया तो कल्याण कोर्ट ने सुनाई 9 महीने की सजा, आरोपी ने खुद स्वीकार किया गुनाह
चोरी के मामले में आरोपी ने कोर्ट के सामने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया। कल्याण की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तृतीय अदालत ने स्वैच्छिक दोष स्वीकारोक्ति को मान्य मानते हुए राहुल शिवाजी राठोड़ को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत दोषी ठहराया और 9 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 26 जून 2026 से हिरासत में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया।









































