
नाबालिग के अपहरण और POCSO केस में आरोपी बरी, पीड़िता ने ही अभियोजन की कहानी नकारी; कल्याण विशेष अदालत का बड़ा फैसला
कल्याण की विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी मयूर संजय जाधव को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि पीड़िता और उसके माता-पिता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और आरोपी के खिलाफ अपहरण या यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं हो सका। 10 सितंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।









































































































































































































































































































