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अंबरनाथ में कार से तलवार बरामद, दो आरोपी हिरासत में l

अंबरनाथ पश्चिम पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में खड़ी कार की तलाशी लेकर एक लोहे की तलवार बरामद की। पुलिस ने कार में मौजूद दो लोगों को हिरासत में लिया है। जब्त तलवार और कार की कुल कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है। दोनों के खिलाफ हथियार रखने और पुलिस के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

Kashish Rai21 अग. 2026, 09:59 AM IST
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अंबरनाथ में कार से तलवार बरामद, दो आरोपी हिरासत में l

अंबरनाथ पश्चिम पुलिस ने कल्याण-बदलापुर रोड पर कार्रवाई करते हुए कार में तलवार लेकर घूम रहे दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में एक कार में बैठे हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 15 अगस्त 2026 को सुबह करीब 11:35 बजे पुलिस टीम अंबरनाथ पश्चिम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कल्याण-बदलापुर रोड पर सिमरन सुजुकी मोटर शोरूम के पास नाले के नजदीक एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार (MH 04 LQ 8618) सड़क किनारे संदिग्ध हालत में खड़ी दिखाई दी।

कार की तलाशी में मिली तलवार

पुलिस को कार में बैठे दोनों लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पूछताछ के दौरान उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद पंचों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के पास एक लोहे की तलवार बरामद हुई। पुलिस ने तलवार को जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले जाया गया।

2.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक, बरामद तलवार की कीमत करीब 150 रुपये है, जबकि जिस स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त किया गया है उसकी कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है। जब्त सामान की कुल कीमत 2,50,150 रुपये दर्ज की गई है। पुलिस ने तलवार को पंचनामा तैयार कर सील किया और कार को भी जांच के लिए जब्त कर लिया।

दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान कलीमुल्ला मोहम्मद हनीफ खान (42) और अरमान हफीजुर रहमान (31) के रूप में हुई है। अरमान कार चालक बताया गया है। पुलिस का कहना है कि ठाणे शहर पुलिस आयुक्त के आदेश के तहत 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक घातक हथियार रखने पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद आरोपियों के पास तलवार मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ भारतीय हथियार कानून की धारा 4 और 25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि दोनों तलवार लेकर वहां किस उद्देश्य से पहुंचे थे और क्या उनका किसी आपराधिक गतिविधि से संबंध है।