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महालक्ष्मी रेस्टोबार का शराब लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित l
मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित एक रेस्टोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसका शराब लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह कदम औचक निरीक्षण के बाद उठाया गया।

मुंबई शहर के राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने महालक्ष्मी स्थित द घेट्टो रेस्टोरेंट एंड बार का शराब लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह आदेश कलेक्टर (राज्य उत्पाद शुल्क) कार्यालय द्वारा जारी किया गया है और इसे हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर लागू किया गया है।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जांच में शराब के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, रेस्टोबार में बिना पूर्व अनुमति के संरचनात्मक बदलाव किए जाने की बात भी सामने आई, जो लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि रेस्टोबार के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, जिससे आसपास के इलाके में अव्यवस्था और शोर-शराबे की स्थिति बन रही थी। यह स्थिति स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी और कानून-व्यवस्था पर भी असर डाल सकती थी।
अधिकारियों के अनुसार, कुछ ग्राहकों को बिना वैध व्यक्तिगत परमिट के शराब का सेवन करते हुए पाया गया। महाराष्ट्र में शराब सेवन के लिए व्यक्तिगत परमिट जरूरी होता है, और इस नियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है।
सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई पिछले कुछ समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई है। प्रारंभिक छापेमारी के बाद मई और जून के महीनों में उत्पाद शुल्क विभाग की विभिन्न टीमों ने कई बार निरीक्षण किया था। हर बार सामने आई अनियमितताओं के बाद विभाग ने अंततः सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।
उत्पाद शुल्क विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्राप्त परिसर के लेआउट में बिना अनुमति के बदलाव करना एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। ऐसी स्थिति में आग लगने या किसी अन्य आपदा के दौरान लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इस तरह के उल्लंघनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
फिलहाल, रेस्टोबार का शराब लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित रहेगा। इस अवधि के दौरान संबंधित प्रबंधन को सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, विभाग द्वारा आगे की जांच भी जारी रहेगी, जिसके आधार पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
