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उल्हासनगर में पुरानी रंजिश का बदला! रास्ता रोककर युवक पर हमला, सिर पर हथियार से वार और पैर में रॉड मारी; 4 लोगों पर FIR
महाराष्ट्र के उल्हासनगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने तीन साथियों के साथ मिलकर रास्ता रोककर पहले गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी, फिर हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर युवक को घायल कर दिया।

उल्हासनगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। उल्हासनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर नना भालेकर और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला FIR नंबर 426/2026 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1), 351(2), 352 और 3(5) के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 135 के तहत कार्रवाई शुरू की है। FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता सोमनाथ रमेश चरडे 2 सितंबर 2026 की रात करीब 11:30 बजे दुर्गा मातानगर, वखारी के पास उल्हासनगर-2 में पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान नना भालेकर अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ एक एक्टिवा पर वहां पहुंचा और शिकायतकर्ता को रास्ते में रोक लिया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि नना भालेकर ने उसके साथ गाली-गलौज की और कहा कि उसने उसके भाई के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके कारण उसका भाई जेल गया। इसी बात को लेकर आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी कि वह उसे छोड़ेगा नहीं और उसके हाथ-पैर तोड़ देगा। इसके बाद आरोपी ने किसी हथियार से शिकायतकर्ता के सिर पर वार कर दिया। वहीं उसके तीन साथियों ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से उसके बाएं पैर की जांघ, कोहनी के आसपास और पैर की नडगी पर हमला किया। मारपीट में शिकायतकर्ता घायल हो गया। घटना के बाद शिकायतकर्ता उल्हासनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल भेजा। FIR के मुताबिक इलाज कराने के बाद वह दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना बयान दर्ज कराया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 अगस्त 2026 की रात उसका सुधित/सुधित भालेकर और नना भालेकर के साथ झगड़ा हुआ था। उस घटना में भी मारपीट का आरोप लगाया गया था और शिकायतकर्ता ने कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। इसी पुरानी रंजिश को 2 सितंबर की घटना की वजह बताया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नना भालेकर का नाम FIR में दर्ज है, जबकि उसके साथ मौजूद तीन लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक दीपक चांगदेव यादव को सौंपी है। हालांकि, FIR में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस को घटना की परिस्थितियों, आरोपियों की पहचान, इस्तेमाल किए गए हथियार और चोटों से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि करनी होगी।
