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भिवंडी में स्क्रैप विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, चाकू मारकर गाड़ियां तोड़ीं; 4 पर केस दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण अंतर्गत भिवंडी तालुका इलाके में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी से स्क्रैप (कबाड़) उठाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अमेजॉन कंपनी के पास इनोवा कार से आए चार लोगों ने दो आयशर टेम्पो को रोककर चालकों पर हमला कर दिया और चाकू से वार कर वाहनों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Vinod Tiwari03 सित. 2026, 05:01 PM IST
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भिवंडी में स्क्रैप विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, चाकू मारकर गाड़ियां तोड़ीं; 4 पर केस दर्ज

भिवंडी के सोनाले गांव निवासी भोलेनाथ बालाराम पाटिल (26) अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह अपनी तीन आयशर गाड़ियों को स्थानीय ब्लिंकिट कंपनी में किराए पर चलाते हैं। इस कंपनी से स्क्रैप सामग्री उठाने का ठेका पिसे गांव निवासी विजय पाटिल के पास है, जिनके जरिए भोलेनाथ पिछले करीब डेढ़ महीने से अपनी गाड़ियों से स्क्रैप ढुलाई का कार्य कर रहे थे।

कंपनी की जिस जमीन पर गोदाम स्थित है, उसके ठीक बगल में भिनार गांव निवासी सुधाकर शांताराम जाधव और उनके परिजनों की जमीन है। आरोप है कि सुधाकर जाधव और उनके साथी स्क्रैप का काम खुद हासिल करना चाहते थे और इस बात को लेकर अक्सर विवाद करते थे।


30 अगस्त की शाम लगभग 6:30 बजे भोलेनाथ अपने टेम्पो (MH 46 F 6193) और उनका चालक ओमप्रकाश दूसरे टेम्पो (MH 04 EN 9103) में स्क्रैप भरकर पोगांव फाटा की दिशा में जा रहे थे। पोगांव फाटा के पास अमेजॉन कंपनी के सामने एक सफेद रंग की इनोवा कार (MH 43 AF 6970) ने अचानक उनके दोनों ट्रकों के आगे गाड़ी अड़ाकर रास्ता रोक दिया।


कार से सुधाकर शांताराम जाधव, संदीप आत्माराम जाधव, प्रवीण शांताराम जाधव और विनोद गायकवाड उतरे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए पूछा कि उन्होंने माल कैसे भरा। इसके बाद दोनों चालकों को नीचे उतारकर लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुधाकर जाधव ने धारदार चाकू से भोलेनाथ के दाहिने हाथ पर वार कर उसे घायल कर दिया। हमला होते देख दूसरा चालक ओमप्रकाश डर के मारे वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। आरोपियों ने जाते-जाते दोनों आयशर वाहनों के शीशे तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया।


घायल भोलेनाथ पाटिल को तुरंत इलाज के लिए भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में दर्ज बयान के आधार पर भिवंडी तालुका पुलिस ने 31 अगस्त की सुबह चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 118(1), 351(2), 352, 126(2), 324(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हवलदार बी. डी. महाले इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।