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कल्याण में साइड न देने पर पिकअप ड्राइवर की पिटाई और तोड़फोड़; गजानन गायकवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज, पूर्व विधायक के नाम पर फैलाई जा रही थी अफवाह
कल्याण (ठाणे): महाराष्ट्र के कल्याण पूर्व स्थित चक्की नाका इलाके में रास्ता न देने को लेकर हुए विवाद में एक पिकअप चालक के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोळसेवाडी पुलिस स्टेशन में आरोपी गजानन गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, दूसरी ओर इस घटना की आड़ में कुछ शरारती तत्वों द्वारा कल्याण पूर्व के पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़ का नाम जोड़कर जनता को गुमराह करने और भ्रामक माहौल बनाने की नाकाम कोशिश भी सामने आई है।

क्या है पूरा मामला?
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता सुनील बाजीराव सालुंके (41 वर्ष), जो कि कर्पोवाडी, कल्याण पूर्व के निवासी हैं, क्रोमा (Croma) कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी का काम करते हैं।
8 सितंबर 2026 की सुबह लगभग 10:30 बजे, सुनील अपनी पिकअप गाड़ी (क्रमांक MH-05-AM-2681) में 4 फ्रिज और 1 वॉशिंग मशीन लोड करके तिसगांव नाका से चक्की नाका की दिशा में जा रहे थे। उन्हें मेट्रो मॉल की तरफ डिलीवरी के लिए जाना था।
साइड को लेकर हुआ विवाद, की गाली-गलौज और मारपीट
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब वे चक्की नाका के पास पहुंचे, तो उनके पीछे से आ रहा एक व्यक्ति लगातार हॉर्न बजाकर रास्ता (साइड) मांग रहा था। सुनील को दाहिनी तरफ मुड़ना था, इसलिए वे तुरंत साइड नहीं दे सके। इस बात से नाराज होकर उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी सुनील की पिकअप के आगे लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब चालक सुनील ने गाली देने का विरोध किया, तो आरोपी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और दाहिनी आंख के नीचे चेहरे पर जोरदार मुक्का मारकर उन्हें घायल कर दिया।
गाड़ी का शीशा तोड़ा, नए फ्रिज को पहुंचाया नुकसान
विवाद यहीं नहीं थमा। गुस्से में आकर आरोपी ने पिकअप गाड़ी के आगे के कांच पर पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने पिकअप के पीछे लगी सील को तोड़कर अंदर रखे दो नए फ्रिज को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटनास्थल पर राहगीर व स्थानीय लोग विवाद सुलझाने के लिए जुटे, तभी भीड़ में मौजूद लोगों ने आरोपी की पहचान तिसगांव निवासी गजानन गायकवाड़ के रूप में की। इसके बाद घायल चालक सुनील सालुंके ने कोळसेवाडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले उन्हें इलाज के लिए रुक्मिणीबाई अस्पताल भेजा और बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़ के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश
घटना के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर में नामजद आरोपी का नाम स्पष्ट रूप से 'गजानन गायकवाड़' (निवासी तिसगांव) दर्ज है, इसके बावजूद कुछ लोगों ने जानबूझकर कल्याण पूर्व के पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़ का नाम इस विवाद से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि जनता में भ्रम पैदा किया जा सके। हालांकि, एफआईआर के तथ्यों से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि पूर्व विधायक का इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है और यह महज एक सड़क विवाद (रोड रेज) का मामला है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
कोळसेवाडी पुलिस ने शिकायतकर्ता सुनील सालुंके की तहरीर पर आरोपी गजानन गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 118(1) (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों/साधनों से चोट पहुंचाना) और 324(4) (नुकसान/तोड़फोड़) के तहत प्राथमिकी संख्या 0533 दर्ज कर ली है। पुलिस निरीक्षक नितिन दौलतराव पगार के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार सांगळे इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।
