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‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना के लिए 20 करोड़ रुपये जारी, 700 क्लीनिकों को मिलेगा लाभ
महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में संचालित ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना के प्रभावी संचालन के लिए बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का शासन निर्णय (GR) जारी किया है। यह राशि बजट में किए गए प्रावधान के तहत लेखाशीर्ष 2210K041 "31, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर)" से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को उपलब्ध कराई जाएगी।
Vindhya Dubey07 अग. 2026, 05:14 PM IST

महाराष्ट्र सरकार ने शासन निर्णय में कहा है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों, महिला अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और महानगरपालिका अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के अनुसार, अनेक झुग्गी बस्तियां शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से काफी दूर हैं। वहीं, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्धारित कार्य समय के कारण भी बड़ी आबादी समय पर इलाज नहीं करा पाती। ऐसे में इन क्षेत्रों के हजारों परिवार बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस, गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार करना है।
700 स्थानों पर शुरू की गई है योजना
राज्य के विभिन्न शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 700 स्थानों पर ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ स्थापित करने को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान से प्राप्त प्रस्तावों तथा वित्त विभाग की मंजूरी के बाद सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है।
100 करोड़ के बजट में से जारी हुए 20 करोड़
शासन निर्णय के अनुसार, वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फिलहाल सरकार ने इसी प्रावधान में से 20 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। यह राशि लेखाशीर्ष 2210K041 के अंतर्गत "31, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर)" मद से उपलब्ध कराई जाएगी। जारी की गई राशि राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (State Health Society) को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई के प्रशासनिक अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer) घोषित किया गया है। वे कोषागार से राशि प्राप्त कर इसे आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना के लिए नव स्थापित वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (Virtual Personal Deposit Account) में जमा करेंगे। वहीं, सहसंचालक (अर्थ एवं प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा, मुंबई को इस पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण अधिकारी बनाया गया है।
अनुदान जारी करने के लिए रखी गईं कई शर्तें
सरकार ने 20 करोड़ रुपये जारी करने के साथ कई महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की हैं।
- वित्त विभाग के 9 अप्रैल 2026 के परिपत्र में निर्धारित सभी 10 शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
- 12 जनवरी 2023 के वित्त विभाग के शासन निर्णय में निर्धारित नियमों के अनुसार ही राशि वितरित की जाएगी।
- राज्य स्वास्थ्य सोसायटी ने प्रमाणित किया है कि पहले जारी किए गए अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षण (ऑडिट) में कोई गंभीर आपत्ति लंबित नहीं है।
- यह राशि सीधे संबंधित आपूर्तिकर्ता (Supplier) के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इस प्रस्ताव में किसी नई वस्तु या पूंजीगत उपकरण (Capital Goods) की खरीद शामिल नहीं है।
- संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक पुराने कोई लंबित संक्षिप्त देयक (Abstract Contingent Bills) नहीं हैं।
- राज्य स्वास्थ्य सोसायटी ने यह भी प्रमाणित किया है कि पूर्व में जारी धनराशि अलग बैंक खाते में जमा कर नियमानुसार खर्च की गई तथा वित्त विभाग के 9 अप्रैल और 7 मई 2026 के परिपत्रों की सभी शर्तों का पालन किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अनुदान सशर्त (Conditional Grant) है। पहले जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate-UC) प्रस्तुत करने के बाद ही भविष्य में अगली किस्त जारी की जाएगी। यह व्यवस्था वित्त विभाग के 25 अप्रैल 2013 के शासन परिपत्र के अनुसार लागू रहेगी। शासन निर्णय के अनुसार पूरी राशि ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना के लिए खोले गए Virtual Personal Deposit Account में जमा की जाएगी। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के माध्यम से योजना पर खर्च किया जाएगा।
सरकार ने 24 जून 2021 और 14 अक्टूबर 2021 के शासन निर्णयों में निर्धारित सभी वित्तीय प्रावधानों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया है। इसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना तथा नियमों के पालन की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य सोसायटी और संबंधित कार्यक्रम प्रमुखों की होगी। यदि इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की खरीद की आवश्यकता होती है तो उसके लिए उद्योग, ऊर्जा एवं कामगार विभाग के 1 दिसंबर 2016 के शासन निर्णय के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। हालांकि वर्तमान प्रस्ताव में किसी नई वस्तु या उपकरण की खरीद शामिल नहीं है।
सार्वजनिक आरोग्य विभाग ने यह शासन निर्णय वित्त विभाग की 29 जून 2026 को दी गई अनौपचारिक सहमति के आधार पर जारी किया है। आदेश को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है तथा इसे डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है।
