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महाराष्ट्र में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती: 'शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय' का हुआ पुनर्गठन, आयुक्त को मिले विभागाध्यक्ष के अधिकार

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के शहरों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Public Health Department) द्वारा जारी नए शासन निर्णय (GR) के तहत 'शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय' (Urban Health Directorate) के कामकाज को प्रशासनिक रूप से सशक्त किया गया है। इसके तहत अब ‘आयुक्त, शहरी स्वास्थ्य, मुंबई’ पद का नाम बदलकर ‘आयुक्त, शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, महाराष्ट्र’ कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (NUHM) का 'मिशन डायरेक्टर' और 'विभागाध्यक्ष (शहरी)' घोषित कर व्यापक प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं।

Vinod Tiwari03 सित. 2026, 04:47 PM IST
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महाराष्ट्र में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती: 'शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय' का हुआ पुनर्गठन, आयुक्त को मिले विभागाध्यक्ष के अधिकार

राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने 2 सितंबर 2026 को इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान' (NUHM) और राज्य सरकार की शहरी स्वास्थ्य नीतियों को शहरों में प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

1. कार्यक्षेत्र और नया पदनाम

शासन निर्णय के अनुसार, इस आयुक्तालय का कार्यक्षेत्र राज्य की सभी महानगरपालिकाओं (Municipal Corporations), नगर परिषदों, नगर पंचायतों और छावनी परिषदों (Cantonment Boards) के नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का होगा। अब ‘आयुक्त, शहरी स्वास्थ्य, मुंबई’ का पदनाम ‘आयुक्त, शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, महाराष्ट्र’ होगा।

2. विभागाध्यक्ष का दर्जा और प्रशासनिक नियंत्रण

 * आयुक्त, शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अब महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (NUHM) के मिशन डायरेक्टर (अभियान संचालक) होंगे।

 * उन्हें शहरी स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन हेतु 'विभागाध्यक्ष (शहरी)' घोषित किया गया है।

 * वे सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव (Principal Secretary) के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

 * इसके अतिरिक्त, उन्हें राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की कार्यकारी समिति में सह-उपाध्यक्ष और नियामक मंडल में शासकीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

3. नगर निगमों और नगर परिषदों के अधिकारियों को सीधे रिपोर्टिंग के निर्देश

नए आदेश के तहत शहरी स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाएं देख रहे अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है:

 * महानगरपालिकाओं के अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (MOH),

 * नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्याधिकारी (Chief Officers), तथा

 * कटक मंडलों (Cantonment Boards) के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

   अब राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट सीधे ‘आयुक्त, शहरी स्वास्थ्य सेवाएं’ को सौंपेंगे।

4. कर्मचारियों के तबादले, वेतनवृद्धि और छुट्टी के अधिकार मिले

आयुक्त को अपने अधीनस्थ शहरी स्वास्थ्य से जुड़े नियमित राज्य सेवा अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां मंजूर करने, वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment), कार्य मूल्यांकन (ACR) और प्रशासनिक मामलों के लिए विभागाध्यक्ष के पूरे अधिकार दिए गए हैं। साथ ही संविदा (Contractual) व आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय, सेवा शर्तों और पदस्थापना में बदलाव के अधिकार भी सौंपे गए हैं।

5. मुंबई रहेगा मुख्यालय

शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय का मुख्यालय मुंबई में स्थित होगा। जब तक आयुक्तालय का नया स्वतंत्र बजट हेड (Account Head) तैयार नहीं हो जाता, तब तक अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन और कार्यालयीन खर्च स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय के मौजूदा बजट हेड से किए जाएंगे। आयुक्त को लेखा कार्यों के लिए 'नियंत्रण अधिकारी' नियुक्त किया गया है।